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कर-नाटक: कल कुमारस्वामी सरकार का फ्लोर टेस्ट, SC ने कहा- बागी MLAs को विधानसभा में आने के लिए नहीं कर सकते मजबूर

2019-07-17 432 Dailymotion

कर्नाटक में 12 दिनों से जारी सियासी उठापटक के बीच बुधवार को सुप्रीम कोर्ट में बागी विधायकों की अर्जी पर अपना फैसला सुना दिया. कोर्ट ने जेडीएस-कांग्रेस के 15 बागी विधायकों की इस्तीफे पर फैसला स्पीकर पर छोड़ दिया है. चीफ जस्टिस (CJI) रंजन गोगोई ने कहा कि विधानसभा स्पीकर केआर रमेश कुमार बागी विधायकों के इस्तीफे पर नियम के मुताबिक फैसला करें. इसके लिए कोई डेडलाइन नहीं दी जा रही है. कोर्ट के इस फैसले के बाद मुख्यमंत्री कुमारस्वामी गुरुवार को विधानसभा में विश्वास मत पेश करेंगे.